सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, हाईकोर्ट की कार्यवाही भी रोकी
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही संबंधित कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश भी दिया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी।
कोर्ट के सामने पेश डीआईजी पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले की जांच के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी (विशेष जांच टीम) गठित की गई है, जिसने 21 मई से जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, अब तक सबूत जुटाए गए हैं और कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, हालांकि जांच अभी शुरुआती चरण में है और इसे पूरा करने के लिए और समय की आवश्यकता है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देने की अनुमति दी है।
विवादित बयान को लेकर शुरू हुआ था विवाद
यह मामला तब सामने आया जब विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सार्वजनिक करने वाली सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान को लेकर उन्हें पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से भी फटकार मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पिछली सुनवाई 19 मई को की थी।