बिहार चुनाव से पहले बड़ा अपडेट, हर वोटर को भरना होगा ये खास फॉर्म
पटना
बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अगर आप 2003 के बाद मतदाता बने हैं, तो 26 जुलाई 2025 तक एक विशेष ‘गणना फॉर्म’ भरना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आपका नाम मसौदा वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया 25 जून से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगी।
इस बार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में एक नया सिस्टम अपनाया गया है। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें नया पूर्व-मुद्रित फॉर्म भरकर पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे। ये दस्तावेज ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से दिए जा सकते हैं।
पहली बार प्रयोग में लाया गया ‘गणना फॉर्म’
इस फॉर्म में मतदाता का नाम, पुरानी फोटो, ईपीआईसी नंबर, पता और निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी पहले से ही छपी होगी। हर मतदाता को अपनी नई फोटो, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर भरना होगा। आधार नंबर देना वैकल्पिक है।
किन्हें नहीं देने होंगे दस्तावेज?
जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में पहले से शामिल है, उन्हें केवल यह गणना फॉर्म भरना होगा और साथ में रोल का अंश (पार्ट) अटैच करना होगा, कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है।
ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य होंगे
अगर 2003 के बाद वोटर बने हैं, तो उन्हें पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि आवंटन पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में से कोई एक देना अनिवार्य होगा।
घर-घर जाएंगे BLO
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हर मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे। भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज इकट्ठा करेंगे और रसीद भी देंगे। अगर ऑनलाइन फॉर्म जमा किया गया है, तो भी BLO दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा।
डेडलाइन मिस की तो क्या होगा?
अगर कोई मतदाता 26 जुलाई तक फॉर्म जमा नहीं करता, तो उसका नाम 1 अगस्त को आने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि, किसी का नाम अंतिम रूप से हटाने से पहले उचित जांच और सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित होगी।