दिल्ली में शराब नीति को लेकर फिर यू-टर्न, 9 महीने और लागू रहेगी पुरानी पॉलिसी
नई दिल्ली
दिल्ली में फिलहाल नई आबकारी नीति लागू नहीं की जाएगी। दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले यह नीति 30 जून 2025 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे नौ महीने और लागू रखा जाएगा। इसके तहत राजधानी में केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित शराब की दुकानों को ही संचालन की अनुमति रहेगी।
दिल्ली सरकार एक नई आबकारी नीति पर काम कर रही थी, लेकिन अब उसने फिलहाल इसे लागू करने से पीछे हटते हुए मौजूदा व्यवस्था को ही विस्तार दे दिया है। इसका मतलब यह है कि अब 1 अप्रैल 2026 से ही नई आबकारी नीति के लागू होने की संभावना है।
नीति विस्तार पर उठे सवाल
सरकार के इस फैसले के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि 30 जून 2025 से नई आबकारी नीति लागू कर दी जाएगी। लेकिन अब इसे लागू करने से पहले ही मौजूदा नीति को ही आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे नीति निर्माण में देरी के संकेत मिलते हैं।
वर्तमान नीति में सरकार के पास है पूरी नियंत्रण
गौरतलब है कि मौजूदा नीति उस समय लागू की गई थी जब पूर्व की आबकारी नीति को घोटाले और विवादों के कारण रद्द कर दिया गया था। तब से ही शराब की खुदरा बिक्री पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में आ गई थी।
नई नीति आने तक इसी मॉडल को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकारी आदेश में नीति विस्तार के साथ-साथ संचालन नियमों को भी स्पष्ट किया गया है।
दिल्ली में फिलहाल 792 सरकारी शराब की दुकानें संचालित
वर्तमान में दिल्ली में कुल 792 शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। इन सभी दुकानों का संचालन दिल्ली सरकार की चार एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।
- दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम
- दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर
- दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम
- दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम