फर्जी दस्तावेज और रजिस्ट्री से जुड़े मामले में पुलिस ने शुरू की सख्त कार्रवाई
इंदौर
भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पूर्व उपाध्यक्ष कपिल गोयल को इंदौर पुलिस ने 49 लाख रुपये की ठगी और फर्जी रजिस्ट्री के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। लसूड़िया थाना पुलिस ने मार्च 2025 में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दो दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की गई।
इस मामले में कपिल की पत्नी दीपाली गोयल, अभिषेक राठौर उर्फ प्रबल पटौदी और शुभम मालवीय फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
फर्जी अलॉटमेंट लेटर और प्लॉट की लोकेशन बदलकर की गई ठगी
जोन-2 के डीसीपी अभिवन विश्वकर्मा के अनुसार, कपिल गोयल ने पीड़ित नरेंद्र कुमार माहेश्वरी से विस्तारा टाउनशिप में प्लॉट दिलाने के नाम पर 49 लाख रुपये लिए। कपिल ने फर्जी अलॉटमेंट लेटर बनवाकर सौंपा और फिर प्लॉट की लोकेशन बदल दी। बाद में बाबाजी नगर एक्सटेंशन में एक अन्य प्लॉट दिखाया गया, जिसकी कीमत ज्यादा बताकर सौदे का एक हिस्सा अपने पिता के नाम करवाने की योजना बनाई गई। पीड़ित को जब धोखाधड़ी की भनक लगी, तो उन्होंने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
फर्जी दस्तावेजों से की गई रजिस्ट्री, पूरे नेटवर्क का खुलासा
कपिल गोयल ने नरेंद्र की मुलाकात अभिषेक राठौर से करवाई, जिसे प्लॉट का असली मालिक बताया गया। यह मीटिंग पीयू-4 क्षेत्र के एक ऑफिस में कराई गई थी। बाद में दीपाली गोयल और अन्य साथियों की मदद से फर्जी दस्तावेज बनवाकर रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री करवा दी गई। जांच में सामने आया कि यह एक संगठित ठगी का मामला है, जिसमें कई लोग शामिल हैं।
पहले से दर्ज हैं धोखाधड़ी के कई मामले
लसूड़िया पुलिस के अनुसार, कपिल गोयल पर पहले से कई धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं।
- एमजी रोड थाना: 2 करोड़ की फर्जी प्लॉट डील
- खुड़ैल थाना: धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज
इन मामलों में भी कपिल और उसकी पत्नी दीपाली को आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।