दुश्मन देश के समर्थन में नारेबाजी मामले में सभी 12 आरोपी बरी
नागौर
डीडवाना के नागौरी गेट इलाके में 2017 में दुश्मन देश के समर्थन में नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 12 लोगों को कोर्ट ने आठ साल बाद बड़ी राहत दी है। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153(क), 153(ख) और 120(बी) के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है।
अदालत में कुल 27 गवाह और 69 दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन कोर्ट ने इन्हें अपर्याप्त मानते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
12 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था गंभीर मुकदमा
यह मामला 2 जून 2017 का है, जब लोहारों की मस्जिद के पास पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद 9 जून को पुलिस ने मोहम्मद इकबाल, अजहरुद्दीन, फिरोज खान, चिराग हसन, शहजाद कुरैशी, मोहसिन, समीर, तस्लीम, शहजाद रंगरेज, अजहरुद्दीन (द्वितीय) और नौशाद सहित कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया था।
फैसले के बाद फिर चर्चा में आया मामला
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों ने वाकई नारेबाजी की थी या वीडियो असली था। फैसले के बाद अब यह मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, और फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।