अब्बास अंसारी को जेल और जुर्माना, विधायकी पर संकट
मऊ
उत्तर प्रदेश के सदर विधानसभा क्षेत्र से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन्हें 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला शनिवार को सीजेएम डॉ. केपी सिंह की कोर्ट ने सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद 31 मई को निर्णय देने की तिथि तय की गई थी।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में आयोजित जनसभा में नफरती भाषण दिया था। उन्होंने मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद ‘हिसाब-किताब’ करने और ‘सबक सिखाने’ की धमकी भी मंच से दी थी।
इस केस में अब्बास अंसारी के साथी मंसूर अंसारी को भी दोषी मानते हुए छह माह की सजा और 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अदालत ने निम्नलिखित धाराओं के तहत सजा सुनाई है:
- धारा 120बी, भादवि (आपराधिक षड्यंत्र)
- धारा 153ए, भादवि (धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान आदि के आधार पर शत्रुता फैलाना)
- धारा 189, भादवि (लोक सेवक को धमकी)
- धारा 171एफ, भादवि (निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा)
- धारा 506, भादवि (आपराधिक अभित्रास)
