ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में की कार्रवाई, 21 अगस्त तक सुनवाई टली
नैनीताल
उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को संपत्ति कुर्की मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने ईडी द्वारा जारी कुर्की आदेश पर 21 अगस्त 2025 तक के लिए रोक लगा दी है। मामला हरक सिंह रावत से जुड़ी 101 बीघा भूमि की कुर्की से जुड़ा है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत जनवरी 2025 में जब्त किया था।
ईडी का दावा है कि इस जमीन का पंजीकृत मूल्य 6.56 करोड़ रुपये है, जबकि इसका बाजार मूल्य 70 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। एजेंसी के अनुसार, यह भूमि संदेहास्पद लेन-देन के माध्यम से हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत और लक्ष्मी राणा के नाम स्थानांतरित की गई थी।
ईडी के मुताबिक, इस जमीन का एक हिस्सा पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के अधीन बनाए गए दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके प्रबंधक रावत के पुत्र तुशित रावत हैं।
हरक सिंह रावत ने ईडी की इस कार्रवाई को 2002 की धारा 5(1)(b) के तहत चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया कि यह कुर्की कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर माना कि संपत्ति को छिपाने या बेचने की तत्काल संभावना नहीं दिखती, इसलिए कुर्की पर फिलहाल रोक लगाई गई है।
सरकार से जवाब मिलने के बाद अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। प्रतिपक्ष को प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।